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Dhruv Rathee Defamation Case: दिल्ली की कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को मानहानि मामले में भेजा समन, जानिए क्या है पूरा मामला?

By Saurabh

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Dhruv Rathee Defamation Case

Dhruv Rathee Defamation Case: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन भेजा है। यह मामला 7 जुलाई, 2024 को राठी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने नखुआ पर आरोप लगाए थे। नखुआ का दावा है कि इन आरोपों के कारण उनकी आलोचना और उपहास हुआ है। इस विवाद पर अदालत ने 19 जुलाई को समन जारी किया और अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।


Highlights:

  • ध्रुव राठी को दिल्ली की अदालत से मानहानि के मामले में समन भेजा गया।
  • भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ ने राठी पर आरोप लगाए।
  • विवाद का उत्पन्न 7 जुलाई, 2024 को राठी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो से हुआ।
  • अगली सुनवाई 6 अगस्त को साकेत कोर्ट में होगी।
मुद्दाविवरण
घटनामानहानि मामला
प्रमुख व्यक्तिध्रुव राठी और सुरेश करमशी नखुआ
विवाद की शुरुआत7 जुलाई, 2024 को पोस्ट किए गए वीडियो से
अदालतदिल्ली की साकेत कोर्ट
अगली सुनवाई की तारीख6 अगस्त, 2024
Dhruv Rathee Defamation Case
Dhruv Rathee Defamation Case

Also Read: Dhruv Rathee FIR: यूट्यूबर ध्रुव राठी पर FIR दर्ज, मामला गंभीर, मुश्किल में पड़ सकते हैं ध्रुव राठी

विवाद की शुरुआत

वीडियो का विवाद

7 जुलाई, 2024 को ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका शीर्षक था “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी”। इस वीडियो में राठी ने सुरेश करमशी नखुआ पर कई आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद नखुआ ने वीडियो की सामग्री पर आपत्ति जताई और दावा किया कि इससे उनकी आलोचना और उपहास हुआ है।

नखुआ का आरोप (Dhruv Rathee Defamation Case)

मानहानि के आरोप

सुरेश करमशी नखुआ ने दावा किया है कि राठी के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। नखुआ ने कहा कि ये आरोप न केवल उनके चरित्र पर संदेह पैदा करते हैं, बल्कि उनके समाज में अर्जित सम्मान को भी धूमिल करते हैं। नखुआ ने यह भी कहा कि राठी के वीडियो के दीर्घकालिक परिणाम उनके प्रति जनता के विश्वास को काफी कम कर सकते हैं।

Dhruv Rathee FIR
Dhruv Rathee FIR

अदालत की प्रक्रिया

समन जारी

19 जुलाई, 2024 को दिल्ली के साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने राठी को समन जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राठी को स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजा जाए। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

राठी के पूर्व विवाद

पुराने विवाद

ध्रुव राठी पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों में घिरे रहे हैं। 2020 में राठी को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार की आलोचना करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, राठी अन्य कंटेंट क्रिएटर्स और राजनेताओं के साथ विवादों में भी उलझे रहे हैं, जिन्होंने उन पर पक्षपात और गलत बयानी का आरोप लगाया है।

प्रमुख बिंदु तालिका:

वर्षविवाद का विषय
2020कोविड-19 महामारी पर भारत सरकार की आलोचना
2021अन्य कंटेंट क्रिएटर्स और राजनेताओं के साथ विवाद
2022राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विवादित टिप्पणियाँ

FAQ

ध्रुव राठी कौन हैं?

ध्रुव राठी एक लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

यह विवाद 7 जुलाई, 2024 को ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो से उत्पन्न हुआ जिसमें उन्होंने सुरेश करमशी नखुआ पर आरोप लगाए थे।

अदालत ने क्या निर्देश दिए हैं?

अदालत ने ध्रुव राठी को स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

नखुआ ने क्या आरोप लगाए हैं?

नखुआ ने दावा किया है कि राठी के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं, जो उनके चरित्र और समाज में उनके सम्मान को धूमिल करते हैं।

इस मानहानि मामले में ध्रुव राठी और सुरेश करमशी नखुआ के बीच विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत में इस मामले की आगे की प्रक्रिया कैसे चलती है। राठी के पहले के विवादों को देखते हुए, यह मामला और भी चर्चा का विषय बन सकता है।

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Saurabh

Saurabh (skcwebworld) is a professional blogger and SEO Expert. He can be found writing, designing and coding all sort of great content & programs. Coding expert by day and news editor by night. Saurabh enjoys the ever changing world of web designing and data processing task's development. When not in front of a backlit device, he must be driving. He lives in Noida, Uttar Pradesh.

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