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Budget Capital Gains Tax: कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव, 1.25 लाख तक के मुनाफे पर नहीं लगेगा LTCG टैक्स

By Saurabh

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Budget Capital Gains Tax

Budget Capital Gains Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए कैपिटल गेन टैक्स में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। 1 लाख से 1.25 लाख तक के मुनाफे पर अब LTCG टैक्स नहीं लगेगा।


Highlights:

  • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की दर 10% से बढ़कर 12.5% हो गई।
  • चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स की दर 20% हो गई।
  • 1 लाख से 1.25 लाख तक के मुनाफे पर अब LTCG टैक्स में छूट।
  • लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग-टर्म निवेश माना जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदुविवरण
LTCG टैक्स दर10% से बढ़कर 12.5%
STCG टैक्स दर20%
LTCG टैक्स छूट सीमा1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख
लॉन्ग-टर्म निवेशएक साल या उससे अधिक होल्डिंग अवधि

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कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव (Budget Capital Gains Tax Changes)

बजट 2024 में वित्त मंत्री की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए कैपिटल गेन टैक्स में बड़े बदलावों की घोषणा की। उन्होंने सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का ऐलान किया।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स

चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स को अब 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले यह दर 15 प्रतिशत थी।

LTCG टैक्स में छूट की सीमा

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि चुनिंदा एसेट्स पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन से छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है।

लॉन्ग-टर्म निवेश की परिभाषा

लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर लॉन्ग-टर्म निवेश माना जाएगा।

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कैपिटल गेन टैक्स की दरें

कैपिटल गेन टैक्स की दरें इसकी होल्डिंग अवधि पर निर्भर करती हैं। 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत की अधिकतम दर तक टैक्स लगाया जाता है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG)

अगर किसी ने शेयर या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में एक साल से कम के लिए निवेश किया है, तो उसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

  • एक साल या उससे पहले इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश बेचने पर 15 प्रतिशत की दर से शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स वसूला जाएगा।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG)

होल्डिंग अवधि एक साल से अधिक होने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।

टैक्स दरें और होल्डिंग अवधि

होल्डिंग अवधिटैक्स दर
एक साल से कम15%
एक साल या अधिक12.5%

नई LTCG टैक्स छूट

बजट 2024 में, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन से छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।

कौन-कौन सी एसेट्स पर लागू

यह छूट चुनिंदा फाइनेंशियल एसेट्स पर लागू होगी।

  • लिस्टेड शेयर
  • म्यूचुअल फंड्स

FAQs

कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है?

कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी एसेट को बेचने पर होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है।

लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स में क्या अंतर है?

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स वह होता है जो किसी एसेट को एक साल से अधिक समय तक होल्ड करने के बाद होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक साल से कम समय के लिए होल्ड किए गए एसेट्स पर लगाया जाता है।

क्या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलती है?

हाँ, बजट 2024 में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है।

कौन-कौन सी एसेट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है?

कैपिटल गेन टैक्स शेयर, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, और अन्य फाइनेंशियल एसेट्स पर लागू होता है।

इस प्रकार बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स में किए गए बदलावों से निवेशकों को कुछ राहत मिलेगी और नए टैक्स दरों से सरकार को राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

Saurabh

Saurabh (skcwebworld) is a professional blogger and SEO Expert. He can be found writing, designing and coding all sort of great content & programs. Coding expert by day and news editor by night. Saurabh enjoys the ever changing world of web designing and data processing task's development. When not in front of a backlit device, he must be driving. He lives in Noida, Uttar Pradesh.

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